Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के उद्देश्य से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में, राजस्थान सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को व्यवसाय स्थापना हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त हो सकें। महिला एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
यदि आप भी राजस्थान की निवासी हैं और स्वरोजगार आरंभ करने के लिए 1 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि का लाभ लेना चाहती हैं, तो आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। आइए जानते हैं, इस योजना के लिए पात्रता क्या है और इसका लाभ कैसे मिलेगा।
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2024
राजस्थान सरकार द्वारा Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार स्थापित करने हेतु ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी। देश की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस के अवसर पर 13 फरवरी 2023 को राज्य के पोदार कॉलेज कैंपस में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के दौरान इस योजना का शुभारंभ किया गया। राज्य की महिलाओं को इस योजना के तहत विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को नए उद्यमों की स्थापना के साथ-साथ पहले से स्थापित उद्योगों के विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकरण आदि के कार्य हेतु भी ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। राजस्थान सरकार ने इस योजना के सफल संचालन हेतु 1000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इस योजना के तहत राज्य की व्यक्तिगत महिला नागरिकों के साथ ही संस्थागत महिला स्वयं सहायता समूह अथवा महिला स्वयं सहायता समूह के कलेक्टर आदि को भी लाभान्वित किया जाएगा, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो कर अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकेंगी।
Objective of Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana
राजस्थान सरकार द्वारा Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन देना है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। महिलाओं को 50 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही महिलाओं को उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण पर 25 से 30% तक अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी और स्वरोजगार क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य में बेरोजगारी दर में कमी आएगी।
Details of loan amount under Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana
राजस्थान सरकार द्वारा Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली ऋण राशि का विवरण निम्नलिखित है:
- व्यक्तिगत महिलाओं को इस योजना के तहत 50 लाख रुपये की ऋण राशि प्रदान की जाएगी।
- स्वयं सहायता समूह को 1 करोड़ रुपये की ऋण राशि मुहैया कराई जाएगी।
- इस योजना के तहत व्यापार ऋण की अधिकतम ऋण सीमा 10 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
- ऋण अनुदान की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये तय की गई है।
- उद्यम स्थापित करने के लिए 1 करोड़ पर ऋण प्रदान किए जाएंगे।
Banks and Financial Institutions providing loans under IMSUPY
- सिडबी
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- राजस्थान वित्त निगम
- राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक
Benefits and Features of Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana
- राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है।
- वे सभी महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, जो स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहती हैं।
- इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का लाभ व्यक्तिगत महिला एवं संस्थागत दोनों महिलाओं को दिया जाएगा।
- उद्योग, सेवा, व्यापार, डेयरी, कृषि आधारित उद्यम आदि स्थापित करने के लिए IMSUPY के तहत ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस योजना का क्रियान्वयन निदेशालय महिला अधिकारिता के अधीन जिला स्तरीय महिला अधिकारिता कार्यालय द्वारा किया जाएगा।
- राज्य स्तर पर उचित रूप से क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी निदेशालय महिला अधिकारिता की होगी एवं पर्यवेक्षण हेतु नोडल एजेंसी को जिम्मेदार माना जाएगा।
- इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के संचालन हेतु सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों को ऋण राशि का 25% अनुदान दिया जाएगा, वहीं वंचित वर्ग से संबंधित लाभार्थियों को 30% अनुदान दिया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से सभी पात्र महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी।
- यह योजना व्यावसायिक क्षेत्र को बढ़ावा देगी, जिससे राज्य में बेरोजगारी दर में कमी आएगी।
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Eligibility for Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana
- इस योजना के लिए केवल राजस्थान राज्य की मूल निवासी महिलाएं ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगी।
- वे सभी महिलाएं जो दुग्ध उत्पादन, डेयरी, कृषि आधारित, सेवा व्यापार से जुड़ी हैं, आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- आवेदन करने के लिए आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- महिलाओं को समूह पंजीकरण करने के पश्चात ही ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- जो प्रोजेक्ट भूमि, भवन या अपने संसाधनों के संबंध में है, उन सभी प्रोजेक्ट को स्वीकृति हेतु वरीयता दी जाएगी।
- महिला एवं स्वयं सहायता समूह या इन समूह के कलेक्टर अथवा फेडरेशन की स्थिति में सहकारी अधिनियम के अंतर्गत उनको नियम के अनुसार पंजीकृत होना आवश्यक है।
Eligibility for Institutional Applicants
- इसके अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह, क्लस्टर, फेडरेशन आदि के सभी सदस्यों को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- राज्य सरकार के दिशा-निर्देश अनुसार महिला स्वयं सहायता समूह, क्लस्टर, फेडरेशन नियम विनियम योजना के तहत गठित होना चाहिए।
- स्वयं सहायता समूह, क्लस्टर, फेडरेशन आदि को राज्य सरकार के किसी भी विभाग या बैंक द्वारा डिफॉल्डर घोषित न किया गया हो।
- जिनकी संस्था के गठन को 1 साल हो गया हो या गठन के 1 वर्ष की अवधि के उपरांत भी कम से कम 1 साल तक सक्रिय रूप से संचालित होना चाहिए। 1 साल की अवधि में बचत, पारंपरिक लेनदेन आदि का रिकॉर्ड भी संस्थाओं के पास होना चाहिए।
- महिला स्वयं सहायता समूह, क्लस्टर, फेडरेशन से संबंधित समस्त सूचनाएं राज्य सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाहिए।
- सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह के कलेक्टर अथवा फेडरेशन नियम के अनुरूप पंजीकृत होने चाहिए।
Documents Required for IMSUPY
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता पासबुक
How to Apply under Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana
राजस्थान की इच्छुक महिलाएं, जो स्वयं का उद्यम स्थापित करना चाहती हैं, वे इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकती हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- सबसे पहले आपको महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको नीचे की ओर इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा, जहां पर आपको आवेदन करने के दिशा-निर्देश दिए गए होंगे।
- दिशा-निर्देश पढ़ने के बाद आपको आवेदन भरने के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- आपको आवेदन फॉर्म 7 चरणों में भरना होगा, जैसे सामान्य विवरण, आवेदक का विवरण, आवेदक एवं कार्य स्थल का विवरण, प्रस्तावित परियोजना का विवरण, प्रस्तावित वित्तीय संस्था का विवरण, वरीयता क्रम में आने का आधार और दस्तावेज अपलोड एवं घोषणा।
- अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- अंत में आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन के सत्यापित होने के बाद महिला के बैंक खाते में ऋण राशि भेज दी जाएगी।
- इस प्रकार आप आसानी से इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती हैं।