Parivarik Labh सरकार गरीब परिवारों की मदद के लिए ₹30000 की आर्थिक सहायता

सरकार गरीब परिवारों की मदद के लिए कई योजनाएं चलाती है, Rashtriya Parivarik Labh Yojana जो उनके जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होती हैं। ऐसी ही एक योजना है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाता है। इस योजना के तहत, अगर किसी परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार उन्हें ₹30000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है।

Parivarik Labh राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024

इस योजना में राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवार शामिल किए जाते हैं। पहले इस योजना के तहत ₹20000 की सहायता राशि दी जाती थी, जिसे 2013 में बढ़ाकर ₹30000 कर दिया गया। जो लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें आवेदन करना होगा। ध्यान दें कि लाभार्थी का बैंक खाता होना अनिवार्य है क्योंकि सहायता राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य

परिवार का मुखिया घर की जरूरतें पूरी करने वाला मुख्य व्यक्ति होता है। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शुरू की है। इसके तहत परिवार को ₹30000 की आर्थिक मदद मिलती है, जिससे वे अपने खर्चे पूरे कर सकें।

Benefits of UP Family Benefit Scheme

यूपी पारिवारिक लाभ योजना के तहत गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आइए जानते हैं इस योजना के मुख्य लाभ:

  • ₹30000 का मुआवजा: इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को ₹30000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
  • मृत्यु सहायता: यह सहायता केवल उन गरीब परिवारों को मिलती है जिनके मुखिया की मृत्यु हो गई है और परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है।
  • अब तक का लाभ: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत अब तक कई परिवारों को सहायता मिल चुकी है और आगे भी कई परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे।
  • ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का कवरेज: इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के गरीब परिवारों को प्रदान किया जाता है।
  • बैंक खाते में सीधा भुगतान: योजना के तहत दी जाने वाली राशि सीधे आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाती है, इसलिए आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना जरूरी है।
  • तेजी से भुगतान: आवेदन के 45 दिनों के भीतर ही सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि आवेदनकर्ता के खाते में जमा कर दी जाती है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Rashtriya Parivarik Labh Yojana) की पात्रता और आवश्यक दस्तावेज़

पात्रता

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ मानदंड पूरे करने होंगे:

  1. स्थायी निवासी: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. मुखिया की मृत्यु: योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा जिनके मुखिया की मृत्यु हो गई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  3. आय सीमा:
    1. शहरी क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय ₹56,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    1. ग्रामीण क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय ₹46,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  4. गरीबी रेखा से नीचे: आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो।

आवश्यक दस्तावेज़

इस योजना के लिए आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  1. आधार कार्ड: पहचान के लिए
  2. पहचान पत्र: अन्य पहचान प्रमाण पत्र जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड आदि
  3. निवास प्रमाण पत्र: स्थायी निवासी होने का प्रमाण
  4. मृत्यु प्रमाण पत्र: मुखिया की मृत्यु का प्रमाण
  5. आय प्रमाण पत्र: परिवार की आय का प्रमाण
  6. बैंक अकाउंट पासबुक: बैंक खाता विवरण
  7. मोबाइल नंबर: संपर्क के लिए
  8. मुखिया का आयु प्रमाण पत्र: मुखिया की आयु का प्रमाण
  9. पासपोर्ट साइज फोटो: हाल की फोटो

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: सरल और सहज मार्गदर्शन

नमस्ते! अगर आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बारे में जानना चाहते हैं और आवेदन करना चाहते हैं, तो आप बिलकुल सही जगह पर हैं। हम आपको सरल शब्दों में समझाएंगे कि कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

 दिशा निर्देश

  • भाषा: फार्म के सभी भाग अंग्रेज़ी में भरे जाएंगे।
  • बैंक खाता: आपको राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण देना होगा। सहकारी बैंक का खाता मान्य नहीं है।
  • आय प्रमाण पत्र: केवल तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
  • जानकारी की सत्यता: आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी को सत्य माना जाएगा। यदि कोई त्रुटि पाई गई तो आवेदक उसके लिए जिम्मेदार होगा।
  • दस्तावेज़ अपलोड: सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति अपलोड करनी अनिवार्य है।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र: केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही मान्य होगा।
  • फोटो और दस्तावेज़ आकार: लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए तथा JPEG फॉरमैट में होना चाहिए। पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि PDF फॉर्मेट में 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

Old Age Pension लाभार्थियों को प्रति माह ₹1,000/- दी जाएगी

How to Apply?

  • वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • नया पंजीकरण: होम पेज पर “नया पंजीकरण” का ऑप्शन चुनें।
  • फॉर्म भरें: रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे जनपद, निवासी, आवेदक विवरण, बैंक खाता विवरण, मृतक का विवरण आदि भरें।
  • सबमिट करें: सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपका पंजीकरण हो जाएगा।

जिला समाज कल्याण अधिकारी लॉगिन

  • लिंक पर क्लिक करें: दी गई लिंक पर क्लिक करें।
  • लॉगिन करें: District social welfare officer/SDM Login लिंक पर क्लिक करें।
  • जानकारी भरें: अधिकारी और जिला चुनें, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • लॉगिन बटन: लॉगिन बटन पर क्लिक करें।

आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?

  • वेबसाइट पर जाएं: समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • आवेदन की स्थिति: “आवेदन पत्र की स्थिति” विकल्प चुनें।
  • जानकारी भरें: District, Account Number, Registration Number का चयन करें।
  • सर्च करें: सर्च बटन पर क्लिक करें। आपकी आवेदन की स्थिति दिख जाएगी।

 जिला वार लाभार्थियों का विवरण

  • वेबसाइट पर जाएं: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • लाभार्थियों का विवरण: जनपद वार लाभार्थियों का विवरण लिंक पर क्लिक करें।
  • जिला और तहसील चुनें: जिलों की सूची से अपने जिले पर क्लिक करें, फिर तहसील और ब्लॉक चुनें। आपकी पंचायत का विवरण खुलकर आएगा।

 शासनादेश डाउनलोड करें

  • वेबसाइट पर जाएं: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • शासनादेश: शासनादेश के विकल्प पर क्लिक करें।
  • डाउनलोड करें: PDF फाइल खोलकर डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करें।

संपर्क करें

  • वेबसाइट पर जाएं: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • संपर्क सूत्र: संपर्क सूत्र के विकल्प पर क्लिक करें। आपको सभी जरूरी जानकारी मिल जाएगी।

 Helpline Numbers

अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो, तो आप टोल फ्री नंबर 18004190001 पर संपर्क कर सकते हैं।

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