Mukhyamantri Udyami Yojana बिहार के युवाओं के लिए सुनहरा मौका: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से पाएं 10 लाख तक का लोन – अभी करें आवेदन!

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2024-25: बिहारवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा है कि राज्य में उद्योग विभाग ने बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के लिए आवेदन प्रक्रिया की उद्घोषणा की है। इस योजना के लिए 1 जुलाई 2024 से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, जो 31 जुलाई 2024 तक जारी रहेंगे। Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत नए उद्योगों की स्थापना हेतु विभाग ऋण प्रदान करता है, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है, और इस पर 50% सब्सिडी भी दी जाती है।

यदि आप बिहार के निवासी हैं और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लोन प्राप्त करके उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, तो आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं। इस लेख में, हम आपको बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024 से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे ताकि आप जान सकें कि आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और पात्रता मानदंड क्या हैं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2024-25

बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा राज्य में नए उद्यमों को प्रोत्साहित करने और बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, युवा, और अल्पसंख्यक समुदाय के उद्यमियों को अधिकतम 10 लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है, जिसमें 50% अनुदान और 50% ब्याज रहित ऋण होता है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा युवाओं को कई अन्य लाभ भी प्रदान किए जाते हैं।

अब तक, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 38,000 युवाओं, महिलाओं, और अल्पसंख्यकों को उद्यम स्थापित करने के लिए राशि प्रदान की जा चुकी है। राज्य के सभी वर्गों के बेरोजगार युवा इस योजना के तहत 31 जुलाई 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे वे न केवल स्वरोजगार शुरू कर सकेंगे, बल्कि आत्मनिर्भर होकर अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण भी कर सकेंगे।

Application Process for Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2024

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। विभाग के उच्च सचिव संदीप पौंडरिक ने इस संबंध में जानकारी दी कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से आरंभ की जाएगी। उद्योग विभाग के पोर्टल पर उम्मीदवार 1 से 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान इच्छुक नागरिक अपने आवश्यक कागजात के साथ पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद, लाभुकों का चयन होता है और उन्हें उद्यम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये की राशि दी जाती है, जिसे आसान किस्तों में वापस करना होता है। हालांकि, सरकार 50% अनुदान देती है।

Eligibility Criteria Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित योग्यताओं को पूरा करना होगा:

  • आवेदक बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवा एवं महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • आवेदक को 12वीं पास या पॉलिटेक्निक, आईटीआई, डिप्लोमा, इंटरमीडिएट में से किसी एक शैक्षणिक योग्यता का होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • स्वामित्व के मामले में आवेदक के नाम पर व्यक्तिगत चालू खाता होना चाहिए।
  • प्रोप्राइटरशिप फार्म उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जा सकता है।
  • चालू खाता प्रस्तावित फार्म के नाम पर होना चाहिए।

Documents Required

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  1. आधार कार्ड
  2. निवास प्रमाण पत्र
  3. जाति प्रमाण पत्र
  4. आयु प्रमाण पत्र
  5. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
  6. पैन कार्ड
  7. संगठन प्रमाण पत्र
  8. हस्ताक्षर किया हुआ नमूना
  9. रद्द किया या कैंसिल हुआ चेक
  10. पासपोर्ट साइज फोटो
  11. बैंक खाता पासबुक

परियोजना की सूची

इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, जैसे:

  1. आईटी बिजनेस सेंटर (वेब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एवं वेब डिजाइनिंग सेंटर)
  2. स्टील फर्नीचर, अलमारी, बॉक्स/ट्रंक/रैक का निर्माण
  3. आइसक्रीम निर्माण
  4. आटा, सत्तू और बेसन निर्माण
  5. इलेक्ट्रिक वाहन असेंबलिंग
  6. ऑटो गैराज
  7. कंक्रीट ह्यूम पाइप (आर.सी.सी. स्पन ह्यूम पाइप)
  8. कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबलिंग, रखरखाव और नेटवर्किंग
  9. बुनाई मशीनें और वस्त्र
  10. कॉर्न फ्लेक्स विनिर्माण
  11. कूलर निर्माण
  12. कृषि उपकरण निर्माण इकाई
  13. केला फाइबर विनिर्माण इकाई
  14. गेट ग्रिल फैब्रिकेशन यूनिट/वेल्डिंग यूनिट
  15. वाहनों के लिए चमड़ा और रेक्सिन शीट कवर
  16. चमड़े के जूते का निर्माण
  17. चमड़े के सामान जैसे बैग, बेल्ट, वॉलेट और दस्ताने आदि का निर्माण।
  18. जैम/जेली/सॉस निर्माण
  19. डिटर्जेंट पाउडर, साबुन और शैम्पू
  20. डिस्पोजेबल डायपर और सेनेटरी नैपकिन
  21. शुष्क सफाई
  22. तेल मिल
  23. दाल मिल
  24. नोटबुक/कॉपी/फ़ाइल/फ़ोल्डर निर्माण
  25. पशु चारा निर्माण
  26. पावरलूम यूनिट
  27. पीवीसी जूते
  28. पैथोलॉजिकल परीक्षण केंद्र (मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर)
  29. पोहा/चूरा निर्माण इकाई
  30. प्लास्टिक आइटम/बक्से/बोतलें
  31. फलों का रस इकाई
  32. फ्लेक्स प्रिंटिंग
  33. बढ़ईगीरी और लकड़ी के फर्नीचर कार्यशाला
  34. बांस की वस्तु एवं फर्नीचर निर्माण इकाई
  35. बीज प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग
  36. बेंत फर्नीचर निर्माण
  37. बेकरी उत्पाद (ब्रेड, बिस्कुट, रस्क, आदि)
  38. तकिया कवर सेट के साथ बिस्तर की चादर
  39. बढ़ईगीरी
  40. मखाना प्रसंस्करण
  41. शहद प्रसंस्करण
  42. मसाला उत्पादन
  43. पोल्ट्री फ़ीड विनिर्माण
  44. रेडीमेड गारमेंट्स विनिर्माण
  45. रोलिंग शटर
  46. सीमेंट की जाली, दरवाजे, खिड़कियाँ, आदि।
  47. स्टेबलाइजर/इन्वर्टर/यूपीएस/सीवीटी असेंबलिंग
  48. खेल के जूते
  49. हल्के वाणिज्यिक वाहन बॉडी बिल्डिंग
  50. अस्पताल के बिस्तर/ट्रॉली विनिर्माण इकाई
  51. ढाबा/होटल/रेस्तरां/फूड ऑन व्हील्स की स्थापना

How to apply online Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana

यदि आप बिहार राज्य के युवा नागरिक हैं और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले आपको उद्योग विभाग बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. वेबसाइट का होम पेज खुलने के बाद, पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करें।
  3. अब आपके सामने लॉगिन पेज खुल जाएगा, जहां आपको अपना आधार नंबर और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करना होगा।
  4. लॉगिन करने के बाद, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  5. फॉर्म में मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करें।
  6. अंत में सबमिट के विकल्प पर क्लिक करें और रसीद प्राप्त करें, जिसे सुरक्षित रखें।

Selection Process

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों का चयन पिछले वर्ष के आधार पर रेंडम लॉटरी सिस्टम द्वारा किया गया था। इस वर्ष भी संभावना है कि लाभार्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से ही किया जाएगा। कमेटी द्वारा 15 दिनों में आवेदनों की जांच की जाती है, फिर इसे संबंधित जिला उद्योग केंद्र के मैनेजर के पास भौतिक सत्यापन के लिए भेजा जाता है। स्क्रीनिंग के बाद चयनित लाभार्थियों को दो सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद प्रोजेक्ट की डीपीआर के अनुसार पहली किस्त की राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी। प्रोजेक्ट के पास होने पर तीन किस्तों में 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

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